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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम - 2016

Start Date: 20-11-2019
End Date: 20-02-2020

वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5 April 2016 ठोस ...

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वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5 April 2016 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम – 2016 अधिसूचित किया गया। इन नए नियमों ने वर्ष 2000 में अधिसूचित किए गये म्यूनिसिपल ठोस अपशिस्ट (प्रबंधन एवं निपटान) नियमों का स्थान लिया । यह नियम नगर निगम के क्षेत्रों से बहार भी लागू होते हैं । इन नियम में अब जनगणना वाले कस्बों अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप, भारतीय रेल के नियंत्रण वाले क्षेत्रों, हवाई अड्डों, एयर बेस, बंदरगाह,रक्षा प्रतिष्ठानों, विशेष आर्थिक छेत्र, केंद्र एवं राज्य सरकारों के संगठनों , तीर्थ स्थलों और धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को भी शामिल किया गया ।
इन नियमो के अंतर्गत:-

1.कोई भी व्यक्ति स्वयं उत्पन्न ठोस कचरे को अपने परिसर के बाहर के बाहर सड़कों, सार्वजनिक स्थलों पर, या नाली , या जलियो क्षेत्रों में न तो फेंकेगा, जलाएगा न ही दफ़नाएगा ।
2.ठोस कचरा उत्पन्न करने वालों को 'सेवा शुल्क' अदा करना होगा ।
3.निर्माण और विध्वंस से उत्पन्न होने वाले ठोस कचड़े को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार संग्रहित करने के बाद अलग से निपटान करना होगा ।
4.प्रयोग किए गए स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरों और स्वास्थ्यकर पैडों आदि को अलग से संग्रहणकर्ता को सोपेंगे ।

"ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम - 2016" को सफल बनाने के लिए jharkhand.mygov.in पर नागरिकों का सुझाव आमंत्रित है

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Ramakrishna Lakshmanan 4 years 4 months पहले

Awareness needs to be spread about the rules and regulations that need to be followed in solid waste management. Campaigns must be conducted to educate masses about the need to segregate waste and dispose it in an organized manner rather than throwing it around and littering public spaces. Awareness must be created about the ill-effects of throwing garbage everywhere like creating unhygienic conditions that become cause for diseases and illness.

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Nasim Kutchi 4 years 4 months पहले

In todays INDIA this has become a challenge for the department in rural as well as in urban sector. life never betrays any one unless and until they are forced to do that.Solid Waste Management Rules notified in the year 2000. The used hygienic waste such as diapers and hygienic pads etc. shall be disposed of separately to the collector. These rules now include census towns notified industrial townships, areas controlled by Indian Railways, airports, air bases, ports, defense establishment.

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V K TYAGI 4 years 4 months पहले

वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 बहुत ही important क्योंकि इसके द्वारा अपशिष्ठ का प्रबंधन किया जाता है ताकि वह पर्यावरण को नुक्सान न पहुंचा सके यह पर्यावरण के लिए जरूरी है

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V K TYAGI 4 years 4 months पहले

this अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 बन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा है यह प्रदूषण को कम करने में सहायक होगा इस प्रकार हम प्रदूषण को कम कर सकते है यह कानून वन पर्यावरण के लिए भी सहायक है आज जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी समस्या बन गई है जिसका तत्काल निराकरण आवश्यक है जिसके निराकरण में यह कानून सहायक होगा

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Rahul 4 years 4 months पहले

कचरा प्रबंधन में सहयोग के लिए हम लोगो को प्रोत्साहित करना होगा।उन्हें अधिनियम से सम्बन्धित जानकारी से अवगत कराया जाना चाहिए।सूचना के अलग अलग माध्यमों से ये जानकारी का प्रसारण किया जाना चाहिए,ताकि लोगो को जानकारी मिले और मिशन को सफल बनाना जा सके।

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Shivangi Manjhwar 4 years 4 months पहले

This is Good thing that no body should thorw the waste on public park,roads,etc because there are many people and animals and this is not good for any thing.If the animals will eat garbage then they will sick and due to which we will also sick.Most important for saving environment we should clean our earth and save water.
Thank you

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Deepak Singhal 4 years 4 months पहले

यह नियम नगर निगम के क्षेत्रों से बाहर भी लागू होंगे. इन नियमों में अब शहर संबंधी समूहों, जनगणना वाले कस्बों, अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप, भारतीय रेल के नियंत्रण वाले क्षेत्रों, हवाई अड्डों, एयर बेस, बंदरगाह, रक्षा प्रतिष्ठानों, विशेष आर्थिक क्षेत्र, केंद्र एवं राज्य सरकारों के संगठनों, तीर्थ स्थलों और धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को भी शामिल किया गया है

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V K TYAGI 4 years 5 months पहले

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पारित होना अच्छा संकेत है ताकि कचरे का प्रबंध हो सके इस प्रकार के प्रयास सराहनीय है और सभी जगह इस प्रकार के प्रयास होने ही चाहिए