सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश भर में 1000 से अधिक सड़क परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) के कम्प्यूटरीकरण की सुविधा प्रदान कर रहा है। आरटीओ पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) जारी करते हैं जो देश भर में मान्य हैं। इन दस्तावेजों के लिए समान मानकों को परिभाषित करने के लिए आवश्यक था कि अखिल भारतीय स्तर पर सूचना और शुद्धता और सूचना की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इस उद्देश्य के लिए SCOSTA समिति ने पूरे देश में एकसमान मानकीकृत सॉफ्टवेयर की सिफारिश की थी। मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को वाहन पंजीकरण के लिए वाहन पंजीकरण और एसएआरएटीएचआई को मानकीकृत और तैनात करने का काम सौंपा और राज्य पंजीकरण और राष्ट्रीय रजिस्टर में सभी राज्यों के वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में डेटा का संकलन किया।
वाहन सारथी (VAHAN SARATHI) को केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ के साथ-साथ ३६ राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप कोर उत्पाद में अनुकूलन के साथ राज्य मोटर वाहन नियम द्वारा अनिवार्य रूप से कार्यात्मकताओं को अभिलिखित करने के लिए संकल्पित किया गया है।
सारथी सेवा ”भारत सरकार के परिवहन विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा है।
url : https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservicecov11/sarathiHomePublic.do
निम्नलिखित सेवाएं हैं
१.विभिन्न प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस का मुद्दा और नवीनीकरण(https://parivahan.gov.in/sarathiservice)
विवरण: -
क)एलएल / डीएल / सीएल जारी करना
ख)सभी सेवाओं के लिए आवेदन की ऑनलाइन सुविधा
ग)दस्तावेजों के ऑनलाइन डालना (अपलोडिंग)
घ)डीएल परीक्षण के लिए ऑनलाइन खांचा (स्लॉट) बुकिंग
ङ)एलएल परीक्षण के लिए ऑनलाइन खांचा (स्लॉट) बुकिंग
च)डीटीओ काउंटर पर फोटो और हस्ताक्षर
छ)डीटीओ काउंटर पर भी सेवाओं की उपलब्धता
ज)डीटीओ काउंटर या ई-भुगतान पर पीओएस के माध्यम से भुगतान
झ)सेवा वितरण- स्मार्ट कार्ड आधारित डीएल
पात्रता: -
क)स्कूटी का ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 16+ होना चाहिए
ख)बाइक और कार के ड्राइविंग लाइसेंस को लागू करने के लिए आवेदक की आयु 18+ होनी चाहिए
ग)वाणिज्यिक वाहन के लिए लाइसेंस आवेदन करने के लिए आवेदक के पास 1 वर्ष का एलएमवी लाइसेंस होना चाहिए
आवश्यक दस्तावेज: -
१.एलएल के लिए फॉर्म १, फॉर्म २
२.डीएल के लिए फॉर्म ४
३.डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए एलएलडी फॉर्म
४.नवीकरण के लिए एलएलडी फॉर्म, ४. फॉर्म १, फॉर्म ९
२. लाइसेंस की डुप्लीकेट कॉपी जारी करना (https://parivahan.gov.in/sarathiservice)
विवरण:-
क)उपयोगकर्ता डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन कर सकता है
पात्रता: -
क)आवेदन करने के लिए आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति या एफआईआर कॉपी होनी चाहिए
आवश्यक दस्तावेज: -
क)एलएलडी फॉर्म
ख)डीएल या एफआईआर कॉपी की छायाप्रति
३.स्मार्ट कार्ड लाइसेंस में लाइसेंस का परिवर्तन (https://parivahan.gov.in/sarathiservice)
विवरण:-
क)इस सेवा को प्राप्त करने के लिए डीएल आवश्यक है
पात्रता: -
क)आवेदन करने के लिए आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति या एफआईआर कॉपी होनी चाहिए
आवश्यक दस्तावेज: -
क)एलएलडी फॉर्म
४.अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना (https://parivahan.gov.in/sarathiservice)
विवरण:-
क) इस सेवा के लिए डीएल या पासपोर्ट आवश्यक है।
पात्रता: -
क)आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट की छायाप्रति होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज: -
क)मूल डीएल
ख)पासपोर्ट कॉपी
ग)वीजा कॉपी
५. डीएल का अतिरिक्त अनुमोदन (https://parivahan.gov.in/vahanservice)
विवरण:-
क) पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता है
पात्रता: -
पुराने डीएल
६ . डीएल में पते का परिवर्तन (https://parivahan.gov.in/vahanservice)
विवरण:-
क)पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता है
नोट: इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, उपरोक्त योजना में राज्य सरकार की भागीदारी के बारे में नागरिकों की राय आमंत्रित है।
V K TYAGI 5 years 1 week पहले
it is a nice effort if Govt of Jharkhand.it is benificial for the people if Jharkhand.All problems of public of Jharkhand may be now reduced and other state must also take such efforts in favour of their public.