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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम - 2016
Start Date: 20-11-2019
End Date: 20-02-2020
वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5 April 2016 ठोस ...
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Bhawna 4 years 4 months पहले
शहरी विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समितियां भी होंगी, पर्यावरण विभाग के सचिव के रूप में सदस्यों के रूप में। “केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि राज्य स्तरीय समितियों की सहायता करेंगे। राज्य स्तरीय समितियों के स्थानीय निकायों के साथ बातचीत हो सकती है, अधिमानतः, दो सप्ताह में एक बार।ओलंपिक निकाय महीने में दो बार राज्य समितियों को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं, “ट्रिब्यूनल ने कहा था।
Bhawna 4 years 4 months पहले
अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016. क्षेत्रीय निगरानी समितियां आवश्यकताओं के अनुसार, हर सप्ताह एक बार या लंबे अंतराल पर मिल सकती हैं। आउटस्टेशन सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा भाग ले सकते हैं,जब तक भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता न हो,
Bhawna 4 years 4 months पहले
गुई क्षेत्रीय निगरानी समितियां नियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगी। क्षेत्रीय निगरानी समितियां यह भी सुनिश्चित करेंगी कि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के साथ जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का मिश्रण नहीं होता है और बायो-मेडिकल कचरे को बायो-मेडिकल के अनुसार संसाधित किया जाता है।
Bhawna 4 years 4 months पहले
महत्व
सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रति वर्ष 43 मिलियन टन कचरा एकत्र किया जाता है जिसमें से 11.9 मिलियन टन कचरे को संसाधित किया जाता है एवं 31 मिलियन टन कचरे को भराव क्षेत्रों (लैंडफिल साइट) में फेंक दिया जाता है. अर्थात् नगर निगम अपशिष्ट का केवल 75-80 प्रतिशत ही एकत्र किया जाता है और इस कचरे का केवल 22-28 प्रतिशत संसाधित किया जाता है. कचरे की मात्रा मौजूदा 62 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2030 में लगभग 165 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच जाएगी इसलिए इस प्रकार के प्रबंध अतिआवश्यक हैं.
Bhawna 4 years 4 months पहले
वर्तमान में देश भर में प्रति वर्ष 62 लाख टन कचरा उत्पन्न होता है जिसमें 5.6 लाख टन प्लास्टिक कचरा, 0.17 लाख टन जैव चिकित्सा अपशिष्ट, 7.90 लाख टन खतरनाक अपशिष्ट और 15 लाख टन ई-कचरा है.
• ठोस कचरा प्रबंधन के नियम 16 वर्ष बाद संशोधित किये गये.
Bhawna 4 years 4 months पहले
केंद्र सरकार ने इन नियमों के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक केंद्रीय निगरानी समिति का भी गठन किया है.
Bhawna 4 years 4 months पहले
निर्माण और तोड़-फोड़ से उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार संग्रहित करने के बाद अलग से निपटाया जाना चाहिए.
Bhawna 4 years 4 months पहले
ठोस कचरा उत्पन्न करने वालों को 'उपयोगकर्ता शुल्क' अदा करना होगा, जो कचरा एकत्र करने वालों को प्राप्त होगा.
Bhawna 4 years 4 months पहले
कोई भी व्यक्ति स्वयं उत्पन्न ठोस कचरे को अपने परिसर के बाहर सड़कों, खुले सार्वजनिक स्थलों पर, या नाली में, या जलीय क्षेत्रों में न तो फेंकेगा, या जलाएगा अथवा न ही दफनाएगा.
Bhawna 4 years 4 months पहले
यह नियम नगर निगम के क्षेत्रों से बाहर भी लागू होंगे. इन नियमों में अब शहर संबंधी समूहों, जनगणना वाले कस्बों, अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप, भारतीय रेल के नियंत्रण वाले क्षेत्रों, हवाई अड्डों, एयर बेस, बंदरगाह, रक्षा प्रतिष्ठानों, विशेष आर्थिक क्षेत्र, केंद्र एवं राज्य सरकारों के संगठनों, तीर्थ स्थलों और धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को भी शामिल किया गया है.