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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम - 2016

Start Date: 20-11-2019
End Date: 20-02-2020

वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5 April 2016 ठोस ...

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वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5 April 2016 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम – 2016 अधिसूचित किया गया। इन नए नियमों ने वर्ष 2000 में अधिसूचित किए गये म्यूनिसिपल ठोस अपशिस्ट (प्रबंधन एवं निपटान) नियमों का स्थान लिया । यह नियम नगर निगम के क्षेत्रों से बहार भी लागू होते हैं । इन नियम में अब जनगणना वाले कस्बों अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप, भारतीय रेल के नियंत्रण वाले क्षेत्रों, हवाई अड्डों, एयर बेस, बंदरगाह,रक्षा प्रतिष्ठानों, विशेष आर्थिक छेत्र, केंद्र एवं राज्य सरकारों के संगठनों , तीर्थ स्थलों और धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को भी शामिल किया गया ।
इन नियमो के अंतर्गत:-

1.कोई भी व्यक्ति स्वयं उत्पन्न ठोस कचरे को अपने परिसर के बाहर के बाहर सड़कों, सार्वजनिक स्थलों पर, या नाली , या जलियो क्षेत्रों में न तो फेंकेगा, जलाएगा न ही दफ़नाएगा ।
2.ठोस कचरा उत्पन्न करने वालों को 'सेवा शुल्क' अदा करना होगा ।
3.निर्माण और विध्वंस से उत्पन्न होने वाले ठोस कचड़े को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार संग्रहित करने के बाद अलग से निपटान करना होगा ।
4.प्रयोग किए गए स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरों और स्वास्थ्यकर पैडों आदि को अलग से संग्रहणकर्ता को सोपेंगे ।

"ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम - 2016" को सफल बनाने के लिए jharkhand.mygov.in पर नागरिकों का सुझाव आमंत्रित है

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Shivangi Manjhwar 5 years 7 months पहले

This is Good thing that no body should thorw the waste on public park,roads,etc because there are many people and animals and this is not good for any thing.If the animals will eat garbage then they will sick and due to which we will also sick.Most important for saving environment we should clean our earth and save water.
Thank you