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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम - 2016

Start Date: 20-11-2019
End Date: 20-02-2020

वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5 April 2016 ठोस ...

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वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5 April 2016 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम – 2016 अधिसूचित किया गया। इन नए नियमों ने वर्ष 2000 में अधिसूचित किए गये म्यूनिसिपल ठोस अपशिस्ट (प्रबंधन एवं निपटान) नियमों का स्थान लिया । यह नियम नगर निगम के क्षेत्रों से बहार भी लागू होते हैं । इन नियम में अब जनगणना वाले कस्बों अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप, भारतीय रेल के नियंत्रण वाले क्षेत्रों, हवाई अड्डों, एयर बेस, बंदरगाह,रक्षा प्रतिष्ठानों, विशेष आर्थिक छेत्र, केंद्र एवं राज्य सरकारों के संगठनों , तीर्थ स्थलों और धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को भी शामिल किया गया ।
इन नियमो के अंतर्गत:-

1.कोई भी व्यक्ति स्वयं उत्पन्न ठोस कचरे को अपने परिसर के बाहर के बाहर सड़कों, सार्वजनिक स्थलों पर, या नाली , या जलियो क्षेत्रों में न तो फेंकेगा, जलाएगा न ही दफ़नाएगा ।
2.ठोस कचरा उत्पन्न करने वालों को 'सेवा शुल्क' अदा करना होगा ।
3.निर्माण और विध्वंस से उत्पन्न होने वाले ठोस कचड़े को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार संग्रहित करने के बाद अलग से निपटान करना होगा ।
4.प्रयोग किए गए स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरों और स्वास्थ्यकर पैडों आदि को अलग से संग्रहणकर्ता को सोपेंगे ।

"ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम - 2016" को सफल बनाने के लिए jharkhand.mygov.in पर नागरिकों का सुझाव आमंत्रित है

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1918230

Nasim Kutchi 4 years 4 months पहले

In todays INDIA this has become a challenge for the department in rural as well as in urban sector. life never betrays any one unless and until they are forced to do that.Solid Waste Management Rules notified in the year 2000. The used hygienic waste such as diapers and hygienic pads etc. shall be disposed of separately to the collector. These rules now include census towns notified industrial townships, areas controlled by Indian Railways, airports, air bases, ports, defense establishment.