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दिव्यांग मतदाताओं को निःशुल्क परिवहन सुविधा, मतदान केंद्र पर रैंप और व्हील चेयर की रहेगी व्यवस्था

Start Date: 05-04-2019
End Date: 28-04-2019

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दिव्यांग मतदाताओं की निर्वाचन ...

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दिव्यांग मतदाताओं को निःशुल्क परिवहन सुविधा

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दिव्यांग मतदाताओं की निर्वाचन प्रक्रिया में शत प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य, जिला एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है. इस कड़ी में मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप, व्हील चेयर, परिवहन सुविधा समेत कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं. दिव्यांग मतदाताओं की चुनाव प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रमडंलीय आय़ुक्त को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक्सेसिबिलिटी आब्जर्वर के तौर पर नामित किया गया है. वे दिव्यांग मतदाताओं की पहचान, निर्वाचक नामावली में उनके नाम की प्रविष्टि और उन्हें उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं से संबंधित विषयों का पर्यवेक्षण करेंगे.
सहयोग के लिए वोलेंटियर्स रहेंगे मौजूद
सभी मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं को सहयोग करने के लिए वोलेंटियर्स मौजूद रहेंगे. भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के अंतर्गत वोलेंटियर्स की उम्र 18 साल से कम होगी. वोलेंटियर्स के रुप में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), भारत स्काउट एंड गाइड और नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेट्स स्वैच्छिक सेवा देंगे. मतदाताओं की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है. इस हेल्पलाइन नंबर का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि लोग इसके उपयोग से अवगत हो सकें. कोई भी व्यक्ति एंड्रायड मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर और आईफोन से वोटर हेल्पलाइन को डाउनलोड कर सकता है.
स्वीप के तहत किया जा रहा जागरुक
स्वीप के तहत दिव्यांग मतदाताओं को शिक्षित व प्रेरित करने के लिए विशेष शिविर, क्षेत्रीय, सरल भाषा, साइन लैंग्वेजेज या ब्रेल लिपि में प्रचार सामग्री की व्यवस्था की गई है. द्ष्टि बाधित मतदाताओं के लिए मतदाता मार्गदर्शिका, मतदाता पर्ची और डमी बैलेट पेपर ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराया जाएगा. दिव्यांग मतदाताओं को दी जानेवाली सुविधाओं के मॉनिटरिंग हेतु अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करते हुए विशेष तौर पर प्रशिक्षित भी किया जा रहा है. जिला स्तर पर दिव्यांग मतदाताओं से संबंधित सभी कार्यों को संपादित करने के लिए जिलास्तरीय डीएमसीएई (डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटी आन एक्सेसबल इलेक्शन) औऱ विधानसभा क्षेत्र स्तर पर एसीसीएई (असेंबली आन एक्सेसबल इलेक्शन) का गठन किया गया है.
दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं
-मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप, व्हील चेयर, मतदान के दिन पृथक कतार समेत उचित प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय औऱ शेड समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी.
-दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान केंद्र तक लाने व पहुंचाने के लिए निःशुल्क परिवहन उपलब्ध कराई जाएगी.
-दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र के लिए उचित पहुंच पथ के साथ मानक निदेशक सूचकों के साथ मतदान कक्ष के मार्ग पर संकेतक लगा रहेगा.
- दिव्यांगजनों को घर- घर तक वोटर पर्ची का वितरण और मतदान के पूर्व उनके मतदान केंद्र का लोकेशन बताया जाएगा.
-दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ईवीएम में ब्रेल लिपि में सुविधा प्रदान की जाएगी

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